09 लाख रुपये से अधिक की अवैध शराब जप्त। मौके से फरार आरोपी।

अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु कलेक्टर एवं मुकेश नेमा उपायुक्त संभागीय उड़नदस्ता इंदौर द्वारा सतत कार्यवाही के निर्देशों के पालन में मदिरा धारण, परिवहन, चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध ज़िला आबकारी अधिकारी झाबुआ के निर्देशन में 30.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा आबकारी वृत्त झाबुआ ‘ब’ के ग्राम टांडी तहसील रानापुर में मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुंचे।

रिहायशी मकान की विधिवत तलाशी लेने पर माउन्ट 6000 सुपर स्ट्रांग बियर कैन कुल 304 पेटी (कुल- 3848 बल्क लीटर) विधिवत जप्त कर कब्जे आबकारी लेकर मोके पर से फरार आरोपी बिल्ला पिता पांगला वसुनिया के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34(1)(क), 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्घ कर विवेचना में लिया गया।
उक्त कार्यवाही नवीन विधान के तहत विडियोग्राफी व फोटोग्राफी कि गयी। उक्त जप्त मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य राशि रुपये 9,48,480/- है।

उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक विकास वर्मा द्वारा की गई एवं आबकारी उपनिरीक्षक अकलेश सोलंकी, रमेश सिसोदिया, प्रेमसिंह परमार एवं आबकारी स्टाफ कान्तु डामोर, मदन राठौड, श्रीराम शर्मा, सोहन नायक, पवन गाड़रिया, विजय चौहान, श्रीमती पुष्पा बारिया, विद्या डामोर एवं वाहन चालक बहादुर ढाकिया, दिपक भूरिया, दयाल मण्डोडिया का उल्लेखनीय योगदान रहा। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।