पटवारी को सजा- तीन वर्ष का सश्रम कारावास और 10,000 रूपये का अर्थदण्ड।



शाजापुर।

विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जिला शाजापुर के द्वारा आत्माराम धानुक पिता बंशीलाल धानुक पटवारी हल्का नंबर 35 ग्राम महुपुरा तहसील व जिला शाजापुर को धारा 7 भ्र.नि.अधि. 1988 में तीन वर्ष का सश्रम कारावास और 10,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
विशेष लोक अभियोजक सचिन रायकवार ने बताया कि, आरोपी आत्माराम धानुक ने 07.05.2022 को व उसके पूर्व, पटवारी हल्का नंबर 35 ग्राम पंचायत महुपुरा तहसील शाजापुर में पटवारी के पद पर पदस्थ रहते हुए आवेदक योगेश पाटीदार से क्रय की गई भूमि के नामांतरण आदेश में त्रुटि सुधार हेतु 3,000/- रू रिश्वत की मांग की एवं 13.05.2022 को सुबह 09:30 बजे से 10:00 बजे के मध्य, महुपुरा शाजापुर स्थित बंटी जैन के मकान के प्रथम तल पर स्थित किराये पर लिये गये उसके निजी कार्यालय में आवेदक से 3,000/- रू रिश्वत राशि प्राप्त की ।
लोकायुक्त पुलिस उज्जैन के द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात चालान विशेष न्या‍यालय शाजापुर में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी सचिन रायकवार, विशेष लोक अभियोजक जिला शाजापुर द्वारा की गई।
माननीय न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक सचिन रायकवार के द्वारा लिखित अंतिम तर्क भी प्रस्तुत किये। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुये आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया ।

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