मारपीट करने वाले आरोपियों को 6-6 माह का सश्रम कारावास।

न्‍यायालय द्वारा आरोपीगण छगन पिता शिवा प्रजापत, संजय पिता नंदा प्रजापत, निर्मल पिता छगन प्रजापत, ममता पति धर्मेन्‍द्र सिसोदिया, कंचन पिता नंदा प्रजापत निवासीगण राणापुर जिला झाबुआ को दोषी पाते हुये प्रत्‍येक आरोपी 6-6 माह के सश्रम कारावास, और 1500-1500/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
शासन की ओर से प्रकरण का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुश्री सूरज वैरागी जिला झाबुआ द्वारा किया गया।

29.6.19 को सुबह संजय की बहन ममता फल फ्रुट खरीद जा रही थी तो फरियादी ने ममता को बोला कि अपना पुराना हिसाब बाकी है धर्मेन्द्र व संजय से बोलो कि वह अपना पुराना हिसाब कर दे।

ममता चली गई फिर शाम करीब 06.30 बजे फरियादी घर से बस स्टैण्ड दुकान पर चला गया था तभी फरियादी के घर पर संजय प्रजापत, कंचन प्रजापत व ममता प्रजापत आये और उसके घर के सामने माँ बहन की गालिया देने लगे जब उसकी पत्नी धनीशा ने गाली देने से मना किया तो ये तीनो उसकी बहु धापु बाई व सुशीला के साथ मारपीट करने लगे। वहाँ निर्मल प्रजापत व छगन प्रजापत भी आए और गाली देते हुए उसके घर मे घुस गये। संजय व निर्मल ने लकडी से तथा कंचन, ममता व छगन ने हाथ मुक्को से उसकी बहु धापुबाई व सुशीला तथा बच्चे कृष्णा, हेमराज, मोहित के साथ मारपीट की।

मारपीट में बहु धापुबाई को बाये हाथ की कोहनी के पास व दाहिने पैर के घुटने के पास चोट आई, सुशीला को दाहिने हाथ की कलाई पर व दाहिने पैर के घुटने पर चोट आई, कृष्णा कहार को बायी आँख के नीचे, दाहिने कंधे पर चोट आई, मोहित कहार को दाहिने हाथ के कंधे पर चोट आई तथा हेमराज को बाये गाल पर व सिर पर चोट आई।

पता चलने पर फरियादी बस स्टैण्ड से दौडकर घर आया तो ये सभी बोले कि आज के बाद हमसे उधारी के पैसे मांगे तो तुम्हे जान से खत्म कर देंगे। राजू गाहरी की दुकान के सामने बात कर रहा था तभी महेश प्रजापत आया और फरियादी को बोला कि तू संजय और निर्मल से राजीनामा कर ले, अगर इनके खिलाफ रिपोर्ट की तो तुझे जान से खत्म कर दुंगा कहकर धमकी दी । फरियादी की रिपोर्ट पर थाना राणापुर पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
विवेचना के दौरान अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्‍यायालय के समक्ष पेश किया गया। विचारण के दौरान न्‍यायालय में साक्ष्‍य के आधार पर अभियोजन द्वारा यह साबित किया गया कि अभियुक्‍तगण ने फरियादी व आहतगण को गाली ग्‍लौच कर लकड़ी व हाथ मुक्‍को से मारपीट कर चोट पहुचाई, इस प्रकार अभियोजन अधिकारी ने अपना मामला न्‍यायालय में मौखिक एवं दस्‍तावेज साक्ष्‍य से तथा मौखिक तर्क प्रस्‍तुत कर प्रकरण को संदेह से परे साबित किया गया।

माननीय न्‍यायालय द्वारा संतुष्‍ट होकर आरोपीगण को दोषी पाते हुये प्रत्‍येक आरोपीगण को धारा 452 भादवि में 6-6 माह के सश्रम कारावास, धारा 323/149 भादवि में 1- 1 माह का सश्रम कारावास एवं 1500-1500/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया ।

जानकारी सहायक जिला मिडिया प्रभारी श्रीमति शीला बघेल, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ ने दी।

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