49262 नए पदों पर बिजली कंपनियों में होगी भर्ती। अन्य प्रस्तावों को भी मंजुरी।

Bhopal

मध्य प्रदेश सरकार बिजली कंपनियों के 49 हजार 262 नए पदो पर भर्ती करेगी। इनकी भर्ती में आउटसोर्स पर कार्य रहे कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस फैसले के बाद ऊर्जा विभाग के तहत विद्युत वितरण कंपनियों में नियमित पर्दो की संख्या बढकर 77 हजार 298 हो जाएगी। नियम-पदों के सृजन के चलते पूर्व स्वीकृत पदों में 19 हजार 620 अनुपयोगी पद समाप्त किए जाएंगे। इसके साथ ही डाईंग कैडर में 5650 पदों पर कार्यरत कर्मियों के सेवानिवृत्त या त्यागपत्र आदि के उपरांत ये पद भी समाप्त किए जाएंगे । इसके अलावा 35 लाख किसान कृषि सिंचाई राजस्व वसूली के 31 मार्च 2025 तक की कुल बकाया सिंचाई जलकर की मूल राशि 3 मार्च 2026 तक एक साथ जमा करते हैं तो 84.17 करोड़ रुपये ब्याज ‘एवं पेनाल्टी माफ की जाएगी। इन’ दोनों ही प्रस्तावों पर बुधवार ‘ को मंत्रालय में हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति दी गईं। बता दें कि 31 मार्च 2025 की स्थिति में कृषकों पर सिंचाई जलकर की अवशेष , राशि 647 करोड 67 लाख बकाया है। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुईं कैबिनेट की बैठक में लिए गए।

महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने बताया कि विद्युत ‘ कंपनियों की संगठनात्मक संरचना को 14 साल बाद स्वीकृति दी गईं है। कई प्रस्तावों पर भी निर्णय लिए गए।

पांच से 10 प्रतिशत बिजली देने की अनिवार्यता समाप्त

ऊर्जा विभाग के अन्यप्रस्तावों को स्वीकृति देते हुए राज्य सरकार ने विद्युत उत्पादन इकाइयों के लिए कुल उत्पादन का पांच से 10 प्रतिशत वेरिएबल दर पर बिजली देने की अनिवार्यंता समाप्त कर दी है। एमपीपीएमसीएल द्वारा प्रदेश में दीर्घकालीन ताप विद्युत क्रय के लिए विद्युत क्रय अनुबंध कों समाप्त करने का निर्णय लिया है । निणय के अनुसार समस्त अनुबधों के विकासकों से विद्युत क्रय अनुबघ अंतर्गत प्री-इस्टीमेटेड लिक्विडेटेड डेमेजेज (10 लाख रुपय प्रतिमेंगावाट) की राशि की वसूली की जाएंगी । इस राशि के जमा होने के बाद ही विकासकों की जमा बैंक गारंटी तीन लाख रुपये प्रति मॅगावाट वापस की जाएगी

इन प्रस्तावों को भी मिली कैबिनेट की स्वीकृति

वितीय वर्ष 2025-26 में कँपा फंड से किए जाने वाले वन विभाग के विकास कार्यों के लिए कैंपा फंड के 1478.38 करोड़ उपयोग की स्वीकृति दी गई। ”

होटल अशोका लेक व्यू पीपीपी माडल पर बनाया जाएगा । निजी निवेशक के पक्ष में लीज पर पंजीयन एवं मुद्राक शुल्क की प्रतिषूर्ति विभागीय बजट से की जाएगी।

भारताय स्टाप (मप्र सशोधन) विधेयक 2025 को मंजूरी दी गईं।

संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा के अंतर्गत तीन नए राजस्व संभागों नमदापुरम, चंबल एवं शहडोल में क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधि संपरीक्षा खोलने की सहमति ।

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