सिर पर लठ मारकर पेट्रोल डालकर मृत्यु कारित करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास
माननीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायालय ( राजेन्द्र कुमार शर्मा), जिला झाबुआ द्वारा आरोपी करण पिता भल्ला मेड़ा निवासी गडवाडी जिला झाबुआ को दोषी पाते हुये आरोपी को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास, धारा 201 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल रूपये 7000/- रूपये से दंडित किया गया। शासन की ओर से प्रकरण का संचालन राकेश जोशी अपर लोक अभियोजक जिला झाबुआ द्वारा किया गया। सहायक जिला मिडिया प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ ने बताया कि 26.05.2023 को सुबह 10 बजे ग्राम गडवाडी का पटेल तेरसिंह को उसके गांव के बकरी चराने वाले बच्चों ने बताया कि अपने गांव के खुगीलाल के खेत में बबुल के पास एक जली हुई लाश पड़ी हुई है, उन्होंने दूर से देखा है । फिर उसने यह बात गांव के सरपंच समरु भुरिया एवं रमेश गुरिया, कांति परमार को बताई। सभी मौके पर आये और देखा कि बबुल के पास एक अज्ञात व्यक्ति जिसकी आयु 20-25 वर्ष की थी का शव पड़ा हुआ है। शव जला हुआ है। फिर मोबाईल से थाने पर सूचना दी गई। शव के पास गुलाल, अगरबत्ती, सिक्के भी पड़े थे । अज्ञात मृतक पुरुष की मृत्यु जलने से होना लग रही थी। जिस पर पुलिस थाना झाबुआ कोतवाली के निरीक्षक सुरेंद्रसिंह गडारिया द्वारा देहात नालसी असल मर्ग पंजीबद्ध किया। मर्ग जांच के दौरान अज्ञात मृतक उम्र करीब 20 से 25 वर्ष के शव का पंचायतनामा लाश कार्यवाही की जाकर मृतक का पी.एम. करवाया गया। जांच के दौरान साक्षी तेरसिंह, समरू के कथन लेख किये गये। जिला अस्पताल झाबुआ से अज्ञात मृतक पुरूष की पी.एम. रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें डॉक्टर द्वारा अज्ञात मृतक की मृत्यु जलने के कारण श्वास अवरूद्ध होने से होना लेख किया गया है। मर्ग जांच में कथन, गवाह, मौका कार्यवाही एवं पीएम रिपोर्ट से यह पाया गया कि किसी अज्ञात आरोपी द्वारा अज्ञात मृतक पुरूष को जान से मारने की नियत से उसकी मौजूदगी छुपाने के लिये सुनसान जगह में पहाड़ियों के बीच लाकर उसे जलाकर उसकी हत्या कर देना पाये जाने से अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया।
विवेचना के दौरान मृतक नागदिया की पत्नी गुड्डी बाई के द्वारा दिये गये इन कथनों के आधार पर कि घटना के दिन वह अपने पति के साथ बैठी थी तभी शाम के 05:30 बजे अभियुक्त करण का उसके पति के पास फोन आया था करण ने बोला था कि उसके पास एक सिक्का है, जिसके संबंध में पूजा पाठ करनी है, इसलिये तुम्हें आना है। खेत पर मिलना है। उसके बाद उसका पति गया था । उसका पति रात भर घर नहीं आया । विवेचना के दौरान करण की कॉल डिटेल निकलवाई गई तथा अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की गई। मेमोरेण्डम तैयार किये गये। विवेचना के दौरान अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था । विचारण के दौरान न्यायालय में आई साक्ष्य के आधार पर अभियोजक द्वारा यह साबित किया गया। कि अभियुक्त ने मृतक की हत्या की है, इस प्रकार अभियोजक ने अपना मामला न्यायालय में साबित किया गया।
इस कारण माननीय न्यायालय द्वारा संतुष्ट होकर आरोपीगण को दोषी पाते हुये आरोपी को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास, धारा 201 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल रूपये 7000/- रूपये से दंडित किया गया ।उक्त अपराध की विवेचना श्री सुरेन्द्रसिंह गडारिया द्वारा किया गया है ।