मारपीट करने वाले आरोपी को 2 वर्ष का सश्रम कारावास

माननीय न्‍यायालय नितिन कुमार मुजाल्‍दा, मुख्‍य न्‍यायिक मजिट्रेट झाबुआ द्वारा अभियुक्त भमरू पिता कल्‍लू डामोर आयु 25 वर्ष, निवासी ग्राम बडलिया थाना कोतवाली झाबुआ को दोषी पाते हुये धारा 325/34, 323/34 भादवि में 2 वर्ष का सश्रम कारावास कुल 2000/- रूपये का अर्थदण्‍ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से प्रकरण का संचालन राजेन्‍द्रपाल अलावा, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा किया गया।

जिला मिडिया प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि फरियादी 15.11.2022 को रात करीब 08:30 बजे अपने घर के बाहर बैठी थी उसने अपने काका ससुर दल्लू पिता झीतरा व देवर भमरू पिता कल्लू को बोला कि उसके कुंए की सरी में उसे पानी लेने दो ताकी वह भी अपने खेत में पियत कर सकु इतना कहते ही दोनों उसे मां बहन की नंगी नंगी गालियां देने लगे उसने गालियां देने से मना किया तो भमरू ने उसे एक लकडी मारी जो उसे पीछे सिर में चोट आई व खून निकलने लगा। बाद दल्लू ने उसे थप्पड मुक्को से मारपीट की।

उसका पति धुमसिंह उसकी लडकी ममता को कोंचिग लेकर वापस घर आया तो उसने उसको बताया तो उसका पति दोनों को कहने गया तो उसके साथ भी आरोपीगण ने लकडी से मारपीट की जो उसके पति को दाहिने पैर की पिंडली व पीठ में चोटे आई।

आरोपीगण जाते-जाते बोले कि अब अगर पानी की सरी मांगी तो उसको व उसके पति को जान से मार देंगे कहकर जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना झाबुआ में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। अपराध की विवेचना उपरांत आरोपीगण दोषी पाए गए।

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